कालाबाजारी बाजारी करने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही-जिलाधिकारी

आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु शासन द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक लाकडाउन किया गया है । अतः यह सम्भावना हो सकती है कि कुछ दिनों पश्चात् जनपद में थोक व्यापारियों के पास स्टाक कम हो जाय, जिसके कारण आवश्यक खाद्य सामग्री एवं उससे जुड़ी हुई वस्तुओं की आपूर्ति में कमी हो सकती है, जिससे लोगों के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भावना है कि थोक व्यापारी स्टाक होर्डिंग करके दर को कृतिम रूप से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जनपद में निरन्तर आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
       उक्त समिति मे मुख्य राजस्व अधिकारी, मो0नं0 94544170232,  अपर पुलिस अधीक्षक-नगर , आजमगढ़ मो0नं0 94544010173, क्षेत्र प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम आजमगढ़ मो0नं0 90769999094, उप निदेशक मण्डी प्रशासन आजमगढ़ मो0नं08090999208, जिला पूर्ति अधिकारी मो0नं0 73791280006, जिला खाद्य विपणन अधिकारी मो0नं0 94152426777, ए0के0 बनर्जी उपायुक्त वाणिज्य कर मो0नं0 7235003417, 98390686888, अभिहित अधिकारी खाद्य मो0नं0 94527042709, प्रबंधक डेयरी आजमगढ़ मो0नं0 9454864670, 8630802477, शामिल हैंस
         जिलाधिकारी ने उक्त समिति को निर्देशित किया है कि निरन्तर समन्वय / बैठक करते हुए जनपद में आवश्यतानुसार खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करायें । साथ ही यह भी सुनिश्चित करायेंगें कि जनपद के सभी फ्लोर मिल / आटा चक्की खुली रहे, ताकि आटे की कोई दिक्कत न हो सकेस खाद्य सामग्री के परिवहन में यदि कोई समस्या आती है , तो सम्बंधित अधिकारियों से वार्ता करके उसका समाधान करायें। यदि कोई थोक विक्रेता कालाबाजारी कर रहा है, स्टाक होर्डिग कर रहा है,   कृतिम रूप से दर बढ़ा रहा है तो सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए स्थिति से अवगत करायें, ताकि आपदा की इस घड़ी में खाद्यान्न का कोई संकट न हो सके ।

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