214 मामलो में 6 का निस्तारण, जिलाधिकारी ने दिये गुणवत्तायुक्त निस्तारण का आदेश
आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में तहसील सगड़ी के सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस सम्पन्न हुआ।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इसमे किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नही होगी, जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर कुल 214 मामले आये, जिसमे से 06 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 208 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गये। प्राप्त मामलों में राजस्व के 163, पुलिस के 09, विकास के 22, शिक्षा के 03, अन्य के 17 मामले शामिल हैं।
प्रार्थी केदार यादव पुत्र स्व0 पुनवासी यादव ग्राम संवरूपुर पो0 व तहसील0 सगड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम संवरूपुर चकमार्ग सं0 201/.087 हे0 व 206/.071 हे0 स्थित है। परन्तु मौके पर अगल-बगल के चकदारों द्वारा जोत कर अपने चक में मिला लिया गया है तथा प्रार्थी को अपने चक सं0 193 में आने-जाने का कोई रास्ता नही है, जिसके कारण प्रार्थी को अपने चक की बुआई-जुताई करते समय काफी परेशानी होती है, और चकमार्ग को जोतकर कब्जा करने वाले कास्तकारों द्वारा आने जाने पर विवाद किया जाता है। जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सगड़ी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर चकमार्ग को सुरक्षित करना सुनिश्चित करें।
प्रार्थी असजद आजमी, प्रधान ग्राम पंचायत शाहपुर नेवादा विकास खण्ड अजमतगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा के गाटा सं0 340 क्षेत्रफल 26.747 एकड़ पुराना नं0 504 क्षेत्रफल 21 एकड़ के रूप में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। ग्राम के कुछ लोगों द्वारा ग्राम सभा की बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश द्वारा उक्त गाटा को मापी कर बंजर की भूमि अलग करने एवं सरकारी भूमि को प्रत्येक दशा में मुक्त कराने का निर्देश दिया गया, जिसके बावजूद भी ग्राम पंचायत शाहपुर नेवादा में कुछ लोगों द्वारा सरकारी भूमि/बंजर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
प्रार्थी रामअवतार ग्राम गोड़इत पट्टी थाना जीयनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी को मृतक दिखाकर इन्द्रजीत आदि ने वरासत करा लिया था, जिसे तहसीलदार ने निरस्त कर दिया, परन्तु विपक्षी के प्रभाव में आकर प्रार्थी की सम्पत्ति को विक्रय/बन्धक पर रोक लगा दिया, जिससे बैंक वाले केसीसी नही बना रहे हैं। प्रशासनिक आदेश एवं मौके पर अधिकारियों ने कब्जा करा दिया, तब से प्रार्थी को जान से मारने की धमकी इन्द्रजीत आदि देते हैं, इसके अतिरिक्त किसान सम्मान निधि योजना से भी प्रार्थी वंचित है। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण के तथ्यों की जॉच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
प्रार्थी नरजू पुत्र बदरी साकिन तेजपालपुर घुसवा थाना जीयनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के गाटा संख्या 50 स्थित ग्राम तेजपालपुर घुसवा तहसील सगड़ी, पर प्रधान द्वारा राजस्व विभाग की सहमति से जबरन रास्ता उस व्यक्ति के लिये बनवा लिया गया, जिसने गाटा संख्या 45 में घर बनवा लिया है। प्रार्थी तहसील व थाना में दौड़ता रहा है, लेकिन किसी ने नही सुनी। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिये कि राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम भेजकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारम्भिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नही जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर ही जन समस्या का वास्तविक निस्तारण कर दें।
उन्होने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त हुए मामलों का समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता क्षम्य नही होगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, एसपी ग्रामीण एनपी सिंह, डीएफओ अयोध्या प्रसाद, एसडीएम सगड़ी प्रियंका प्रियदर्शी, तहसीलदार सगड़ी हेमन्त कुमार गुप्ता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इसमे किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नही होगी, जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर कुल 214 मामले आये, जिसमे से 06 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 208 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गये। प्राप्त मामलों में राजस्व के 163, पुलिस के 09, विकास के 22, शिक्षा के 03, अन्य के 17 मामले शामिल हैं।
प्रार्थी केदार यादव पुत्र स्व0 पुनवासी यादव ग्राम संवरूपुर पो0 व तहसील0 सगड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम संवरूपुर चकमार्ग सं0 201/.087 हे0 व 206/.071 हे0 स्थित है। परन्तु मौके पर अगल-बगल के चकदारों द्वारा जोत कर अपने चक में मिला लिया गया है तथा प्रार्थी को अपने चक सं0 193 में आने-जाने का कोई रास्ता नही है, जिसके कारण प्रार्थी को अपने चक की बुआई-जुताई करते समय काफी परेशानी होती है, और चकमार्ग को जोतकर कब्जा करने वाले कास्तकारों द्वारा आने जाने पर विवाद किया जाता है। जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सगड़ी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर चकमार्ग को सुरक्षित करना सुनिश्चित करें।
प्रार्थी असजद आजमी, प्रधान ग्राम पंचायत शाहपुर नेवादा विकास खण्ड अजमतगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा के गाटा सं0 340 क्षेत्रफल 26.747 एकड़ पुराना नं0 504 क्षेत्रफल 21 एकड़ के रूप में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। ग्राम के कुछ लोगों द्वारा ग्राम सभा की बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश द्वारा उक्त गाटा को मापी कर बंजर की भूमि अलग करने एवं सरकारी भूमि को प्रत्येक दशा में मुक्त कराने का निर्देश दिया गया, जिसके बावजूद भी ग्राम पंचायत शाहपुर नेवादा में कुछ लोगों द्वारा सरकारी भूमि/बंजर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
प्रार्थी रामअवतार ग्राम गोड़इत पट्टी थाना जीयनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी को मृतक दिखाकर इन्द्रजीत आदि ने वरासत करा लिया था, जिसे तहसीलदार ने निरस्त कर दिया, परन्तु विपक्षी के प्रभाव में आकर प्रार्थी की सम्पत्ति को विक्रय/बन्धक पर रोक लगा दिया, जिससे बैंक वाले केसीसी नही बना रहे हैं। प्रशासनिक आदेश एवं मौके पर अधिकारियों ने कब्जा करा दिया, तब से प्रार्थी को जान से मारने की धमकी इन्द्रजीत आदि देते हैं, इसके अतिरिक्त किसान सम्मान निधि योजना से भी प्रार्थी वंचित है। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण के तथ्यों की जॉच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
प्रार्थी नरजू पुत्र बदरी साकिन तेजपालपुर घुसवा थाना जीयनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के गाटा संख्या 50 स्थित ग्राम तेजपालपुर घुसवा तहसील सगड़ी, पर प्रधान द्वारा राजस्व विभाग की सहमति से जबरन रास्ता उस व्यक्ति के लिये बनवा लिया गया, जिसने गाटा संख्या 45 में घर बनवा लिया है। प्रार्थी तहसील व थाना में दौड़ता रहा है, लेकिन किसी ने नही सुनी। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिये कि राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम भेजकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारम्भिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नही जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर ही जन समस्या का वास्तविक निस्तारण कर दें।
उन्होने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त हुए मामलों का समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता क्षम्य नही होगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, एसपी ग्रामीण एनपी सिंह, डीएफओ अयोध्या प्रसाद, एसडीएम सगड़ी प्रियंका प्रियदर्शी, तहसीलदार सगड़ी हेमन्त कुमार गुप्ता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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