21 शीशी शराब के साथ एक गिरफ्तार
आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रो0 त्रिवेणी सिंह द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी के अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व व प्र0नि0 नन्द कुमार तिवारी के कुशल निर्देशन में दिनांक 27.03.2020 को का0 जावेद अशरफ सिद्दीकी व का0 व्रिजेश गौड के थाना स्थानीय से प्रस्थान होकर कोरोना के दृष्टिगत भारत बंद अभियान के दौरान पिकेट बैरियर ड्यूटी जिवली में मौजूद थे कि जरिये दूरभाष मूखबीर खास सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जिवली ठेका के पीछे गेंहू की खेत में लेकर एक व्यक्ति शराब बेच रहा है इस सूचना पर मैं तथा का0 बिजेश के मौके पर पहुँचे तो देखा गया कि एक व्यक्ति गेहूँ के खेत में कुछ भीड़ इकट्ठा कर के शराब बेच रहा है हम पुलिस वालों के देखकर अंधेरा का फायदा उठाकर भीड़ वहां से भाग गयी तथा मौके पर ही एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम वंशराज सोनकर पुत्र रामचरितर ग्राम जिवली थाना बरदह आजमगढ बताया। जामा तलाशी ली गई तो हाथ में लिए एक कपडे के झोले में कुल 21 शीशी (प्लास्टिक) शराब नाजायज देशी ठेके की बरामद हुई प्रत्येक शीशी में 200 मी0ली0 शराब भरी गई है शीशी के ऊपर एक रैपर हरा रंग का लगा हुआ जिस पर विन्डसर नं0 1 लिखा हुआ, देशी शराब (मसालेदार डिस्ट्रीलरी डिविजन म्-1 सेक्टर नं0 15 गीडा गोरखपुर तीव्रता 36 þ वी0पी0 लिखा हुआ पाया गया। नाजायज शराब रखने का लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा गलती के लिए माफी मांग रहा हैं। अभि0 का यह कार्य अतर्गत धारा 60 ईएक्स एसीटी यह जानते हुए कि वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर भीड़ इकट्ठा किया हुआ है। तथा श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ महोदय के आदेश अतर्गत धारा 144 सीआरपीसी दि0 25 मार्च 2020 का उल्लघंन किया है अभियुक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 188/269 आईपीसी का दण्डनीय अपराध पाकर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 20.40 बजे हिरासत में लिया गया। तथा थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 72/20 धारा 188/269 भादवि व 60 आब0अधि0 पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा।
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