भूमि विनियम के सम्बन्ध चार अधिकारी दोषी, जिलाधिकारी ने दिया कार्यवाही का आदेश

               
आजमगढ। ग्राम मुजफ्फरपुर परगना निजामाबाद तहसील सदर स्थित गाटा संख्या 310 मि0 रकबा 0.108 हे0 नई परती एवं गाटा संख्या 329 रकबा   0.099 हे0 जो सार्वजनिक उपयोग की वृक्षरोपण की भूमि है, जो बाबा बैजनाथ शिक्षण सेवा समिति मुजफ्फरपुर बजरिये कटेश्वर राय की भूमिधरी आराजी नं0 1231, 1379, 1311, 1312, 1313 की भूमि का विनियम गलत ढ़ंग से किये जाने का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी से जॉच करायी गयी तो भूमि विनियम के सम्बन्ध में तत्कालिन उप जिलाधिकारी हरिलाल, तत्कालिन तहसीलदार सत्य नारायन चैहान, तत्कालिन राजस्व निरीक्षक सुग्रीव राजभर एवं तत्कालिन लेखपाल भूवाल राम   दोषी पाये गये।
मुख्य राजस्व अधिकारी की जॉच आख्या एवं पीआईएल 2071/2019 राहुल राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सख्त कार्यवाही करते हुए तत्कालिन उप जिलाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-3 को पत्र भेजा है तथा तत्कालिन प्रभारी तहसीलदार सत्य नारायन चैहान के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 नियुक्ति अनुभाग-3 लखनऊ को पत्र लिखा गया है एवं तत्कालिन राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया गया है।

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