पूर्व विधायक हत्याकाण्ड, अदालत ने एसपी को को दिया गवाहों की सुरक्षा का निर्देश


आजमगढ़। जनपद के चर्चित हत्याकांड में शामिल पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के मुकदमे की सुनवाई को अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर चार रामेंद्र कुमार की अदालत में शुरू हो गई। इस दौरान वादी मुकदमा एवं विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह टीपू का बयान दर्जकर सुनवाई की अगली तिथि 30 जनवरी निर्धारित कर दी गई। अदालत ने एसपी को भी आदेश दिया कि वह इस मामले से जुड़े गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए। साथ ही सुरक्षा के बीच गवाहों की अदालत में गवाही कराएं।

बताते चले कि जीयनपुर कस्बे के रहने वाले पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू 19 जुलाई 2013 की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विधायक के अलावा उनके समर्थक भरत राय सहित तीन लोगों की मौत हुई थी। विधायक की मौत से आक्रोशित लोगों ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। पुलिस की गोली से कई लोग घायल हुए थे। बड़ी मुश्किल से हालात पर नियंत्रण पाया गया। इस मामले में विधायक के बड़े भाई ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। हत्या के लिए अपने विरोधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू पर हत्या की साजिश रचने और शूटरों से घटना को अंजाम देने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले की जांच तत्कालीन सीओसिटी रहे शिवहरि मीना को सौंपी गई थी। पुलिस ने इस हत्या के लिए दस लोगों को जिम्मेदार ठहराया इसमें ध्रुव के अलावा शिवप्रकाश, रिजवान, मृत्युंजय, विक्की, गमेश उर्फ कोड़ा, अरविंद कश्यप, विजय, राजेंद्र यादव, कन्हैया उर्फ गिरधारी, दुर्गविजय और अभिषेक सिंह का नाम शामिल है। इस मामले की जांच पुलिस के अलावा सीबीआई को भी सौंपी गई थी। चार्जशीट अदालत में पेश होने के बाद अदालत ने इस मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी।

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