श्रम विद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया पर जिलाधिकारी ने लगाई रोक


आजमगढ़ श्रम विद्यालय में शिक्षा अनुदेशक व्यावसायिक अनुदेशक लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। उन्होंने चयन समिति के अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी को फिर से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने श्रम विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई और तत्काल किसी बड़े अखबार में विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है।
श्रम विभाग द्वारा जनपद में कुल 40 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसको नए सिरे से फिर से संचालित किया जाना है। इसमें शिक्षा अनुदेशक के 80 पद, व्यावसायिक अनुदेशक के 14 पद, क्लर्क के 40 तथा आया व हेल्पर के 40 पद स्वीकृत हैं। इसके लिए अक्टूबर में आवेदन पत्र मांगा गया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर थी। एक दैनिक समाचार पत्र में विभाग ने इसके लिए विज्ञापन निकाला और करीब 1200 आवेदन जमा किए गए। 289 आवेदन 15 अक्टूबर के बाद मिले थे। इसकी वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। सभी आवेदकों की मेरिट लिस्ट बनाई जा रही थी। इस पर कुछ लोगों ने जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराई कि एक ऐसे अखबार में यह विज्ञापन निकाला गया जिससे तमाम लोगों को पता नहीं चला। इसकी वजह से वे आवेदन करने से वंचित रह गए। इस पर जिलाधिकारी ने सीडीओ को तत्काल नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया। सीडीओ ने विभाग के कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़े अखबार में विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। 

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